स्कूल में पढ़ाई के समय छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को 6 साल की कैद
HNN/ कांगड़ा
जिला कांगड़ा में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को 6 वर्ष का साधारण कारावास व 10000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी राजरानी द्वारा की गई। इस केस में 51 गवाह पेश किए गए।
यह सज़ा जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत पोक्सो कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी सूरत में आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी की पहचान कमलजीत पुत्र स्वर्गीय दुनी चंद निवासी गांव बलुही डाकघर खेरा तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, 6 नवंबर 2018 को स्कूल के हेडमास्टर विजय अवस्थी ने ईमेल द्वारा भवारना पुलिस थाना में सूचना दी कि उनके स्कूल में 27 छात्राओं जो की नौवीं व दसवीं कक्षा में पढ़ती हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज कारवाई की उनके स्कूल के भाषा अध्यापक द्वारा छात्राओं के साथ पढ़ाई के समय जानबूझकर किसी न किसी बहाने से लड़कियों के संवेदनशील अंगों को स्पर्श करता था।
इस केस की तफ्तीश एएसआई बलदेव राज द्वारा की गई और आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश किये गए गवाहों के आधार पर आरोपी को 6 वर्ष का साधारण कारावास व 10000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।