हत्या करने के आरोप में दोषी को मिला आजीवन कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/कुल्लू
जिला कुल्लू में हरीश शर्मा की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान उत्तम सिंह के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला 30 सितंबर 2016 का है जब दोषी उत्तम और मृतक लक्षबीर उर्फ राजू ऑटो में टिलर की मरम्मत के लिए दिन के समय पतलीकूहल गए थे। जिस दौरान दोनों ने सोयल स्कूल के पास शराब पी। जहां कुछ देर बाद उनका झगड़ा हो गया और उत्तम सिंह ने लक्षबीर के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी।
इतना ही नहीं हत्या करने के बाद दोषी ने लक्षबीर के शव को बोरे में डाला और हरिपुर नाले में घास और लकड़ी के नीचे छुपा दिया। जिसके बाद वह वहां से फरार हो गया। सुचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश करके उसे गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस में आरोपी के खिलाफ ईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जिला अदालत में पेश किया। अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुल्लू हरीश शर्मा ने आरोपी उत्तम सिंह को दोषी करार दिया और आजीवन कठोर कारावास सहित 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।