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हत्या के दोषी को 7 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL 29 Mar 2024 Edited 29 Mar 1 min read

HNN/चंबा

स्पैशल जज चम्बा पीआर पहाड़िया की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी समीलदीन पुत्र हसनदीन निवासी गांव छलाड़ा तहसील सिहुंता को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास सहित 25 हजार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जानकारी के मुताबिक, छलाड़ा गांव की रानी बेगम 8 जून 2021 रात को अपने घर के कमरे में थी। इसी दौरान आरोपी कमरे में आ घुसा। दोनों के बीच मामूली कहासुनी हो गई। इस पर गुस्साए समलदीन ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी के हमले से महिला के गले और हाथ पर गहरी चोटें आईं।

महिला के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और उपचार के लिए सीएचसी समोट पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू की।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव सिंह राणा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद समलदीन को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।