HNN/ हमीरपुर
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर के उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया और मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए राज्य कराधान एवं आबकारी आयुक्त की ओर से विशेष आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार मतदान की समाप्ति के समय यानि बुधवार शाम 6 बजे तक की 48 घंटे की अवधि के दौरान हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और इसके आस-पास के 3 किलोमीटर दायरे में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान, होटल, रेस्तरां और ढाबों इत्यादि में शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के दिन 13 जुलाई को भी इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
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