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हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर करने से किया इन्कार

Ankita • 8 May 2024 • 1 Min Read

HNN/ शिमला

हिमाचल हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर करने से इन्कार कर दिया है। बता दें तीन निर्दलीय विधायकों ने उनके त्यागपत्र स्वीकार न करने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इनकी याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है।

फिलहाल आज हाईकोर्ट तीनों निर्दलीय विधायकों को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट का कहना है कि वह इस याचिका को स्वीकार नहीं कर सकता। यह विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है।

हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा कि निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव का और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ के अलग-अलग मत हैं, ऐसी स्थिति में अब मामले को लेकर तीसरे जज की राय पर फैसला निर्भर करता है।

मामले को लेकर न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ का मत था कि हाईकोर्ट स्पीकर को जल्द फैसला सुनाने के लिए निर्देश दे सकता है जबकि मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव का कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष का पद सांविधानिक है।