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हिमाचल पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट फाइनल करने का विस्तृत कार्यक्रम जारी, 13 नवंबर को आएगी अंतिम सूची

Shailesh Saini 2 Oct 2025 Edited 2 Oct 1 min read

आयोग का कड़ा निर्देश: समय सीमा का सख्ती से पालन करें अधिकारी

हिमाचल नाऊ न्यूज़ शिमला।

हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 1 अक्तूबर, 2025 को पात्रता तिथि मानते हुए, सभी संबंधित विभागों को इस विस्तृत शेड्यूल का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए गए हैं।


राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समयसीमा में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।


दावे और आपत्तियां: जानें ज़रूरी तारीखें

यह कार्यक्रम मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके तहत उन्हें अपनी पात्रता जांचने और आपत्तियां दर्ज कराने का समय मिलेगा:

कार्यक्रमतिथि
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन6 अक्तूबर
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि8 अक्तूबर से 17 अक्तूबर तक
दावों व आपत्तियों का निपटारा27 अक्तूबर तक
अंतिम अपील दर्ज करने की अवधि3 नवंबर तक
अपीलों का निपटारा10 नवंबर तक
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन13 नवंबर को या उससे पहले
आयोग के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
  • व्यक्तिगत आवेदन: दावे और आपत्तियां व्यक्ति स्वयं, पंजीकृत डाक या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ही दर्ज करवा सकते हैं। सामूहिक आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, हालांकि परिवार के सदस्यों की ओर से आवेदन दिया जा सकता है।
  • परिसीमन अपवाद: यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जहां वार्डों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है।
    अंतिम प्रकाशन के बाद, सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ संबंधित जिला वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।