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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश : पंचायती राज कानून में बदलाव पर विचार करे सरकार

PARUL • 7 Nov 2024 • 1 Min Read

Himachalnow/शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को 30 साल पुराने पंचायती राज कानून को बदलने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि ग्राम पंचायतों के लिए नए नियम बनाए जाएं और पंचायतों में ठोस कचरा व प्लास्टिक के निस्तारण के लिए सरकार नियम बनाए।

अदालत ने पंचायतों को प्लास्टिक व प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रधान, उपप्रधान, सदस्यों और अन्य अधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ ही, अदालत ने पेड़ कटान में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं।

अदालत के इन निर्देशों का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक प्रभावी और जिम्मेदार बनाना है, ताकि वे अपने क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकें।