HNN/ शिमला
हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के न्यायालयों में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 27 नवंबर को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस ऑनलाइन लोक अदालत में वाहन चालकों व मालिकों के लंबे समय से लंबित वाहन कर और चालान से संबंधित मामलों को प्रस्तुत किया जाएगा।
प्री-लिटिगेशन, एनआई एक्ट, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद, धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के मामले, आवश्यक सेवाओं संबंधित मामले, अपराधिक कंपाउडेबल मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले तथा अन्य सिविल मामलों से संबंधित केस लगाये जाएंगे।
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इतना ही नहीं छोटे अपराधों को भी इस बार संबंधित आरोपी घर से ही निपटा सकेंगे। उधर, प्राधिकरण के सचिव प्रेम पाल रांटा ने बताया कि पहली ऑनलाइन लोक अदालत में 1.04 लाख मामले निपटाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 1,04,655 लोगों को एसएमएस के जरिये नोटिस भेज दिया गया है।
संबंधित अदालत की ई-कोर्ट वेबसाइट में ई-पेमेंट के नाम से लिंक दिया गया है। अपराध के लिए जुर्माने की राशि भी दर्शाई जाएगी, जिसका वे ऑनलाइन ही भुगतान कर सकेंगे। जिन लोगों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अगर नोटिस नहीं पहुंचता है, वे संबंधित अदालत में जाकर अपना चालान भुगत सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 15100 पर अपनी शिकायत और जानकारी बढ़ा सकते हैं।
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