शिमला
हिमाचल सरकार ने अनुबंध आधार पर भर्तियां समाप्त कर दो साल के ट्रेनी पीरियड का प्रावधान किया
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 लागू करते हुए अनुबंध आधार पर भर्तियों को समाप्त कर दिया है। अब प्रदेश में सभी नियुक्तियां नए अधिनियम के तहत होंगी। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने तक भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए हैं।
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नए अधिनियम के प्रावधान
सरकार ने 20 फरवरी 2025 से नए अधिनियम को लागू किया है, जिसके तहत सभी अनुबंध नियुक्तियों को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर दो साल के ट्रेनी पीरियड का प्रावधान किया गया है। इस दौरान कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा और पारदर्शिता प्रदान करने पर जोर दिया गया है।
भर्ती प्रक्रिया पर रोक
कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि नई भर्तियों के लिए दिशा-निर्देश जारी होने तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। सभी रिक्तियों, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों के लिए नई अधिसूचना का इंतजार करने के निर्देश दिए गए हैं।
विधानसभा में पारित हुआ था अधिनियम
यह अधिनियम 12 दिसंबर 2003 से लागू कुछ प्रावधानों के तहत ही लागू किया गया है। सरकार का मानना है कि इस सुधार से सरकारी कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। अब भर्ती प्रक्रिया के दौरान केवल नियमितीकरण ही किया जाएगा।
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