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हिमाचल हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक

PARUL • 8 Nov 2024 • 1 Min Read

Himachalnow/शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों का डाटा बेवसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रदेश में 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं, इसके बावजूद इनके जरिए हजारों लोगों को आउटसोर्स पर भर्ती किया जा रहा है। आउटसोर्स के नाम पर भर्तियां कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

अदालत ने सरकार से मामले में अगली सुनवाई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आउटसोर्स पॉलिसी के तहत कुछ अवधि के लिए ही काम लिया जाता है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों से कम पैसों में कई सालों तक अधिक काम लिया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।