केंद्र के नवंबर 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि एक हजार और पांच सौ रुपए के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच बातचीत हुई थी। इस प्रक्रिया को नोटबंदी जैसा कदम उठाने का आधार माना जा सकता है। हम यह मानते हैं कि नोटबंदी मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने इसके साथ ही नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दीं।
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