Accident / पालमपुर में चलती बस से गिरने पर छात्रा की मौत, एचआरटीसी चालक के खिलाफ मामला दर्ज
Accident : पालमपुर क्षेत्र में चलती बस से गिरने के बाद 14 वर्षीय छात्रा की मृत्यु हो गई। घटना के बाद छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर एचआरटीसी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तथा दुर्घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।
धर्मशाला
खरीदारी के बाद घर लौट रही थीं दोनों बहनें
पुलिस को दिए गए बयान में वंशिका पुत्री कृष्ण कुमार निवासी लटवाल, डाकघर वगोड़ा, तहसील पालमपुर ने बताया कि उसकी छोटी बहन अनामिका (14) एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होली, जिला चंबा में नौवीं कक्षा की छात्रा थी। गर्मियों की छुट्टियों के चलते वह इन दिनों अपने घर आई हुई थी। शिकायत के अनुसार 17 जून को दोनों बहनें आवश्यक सामान की खरीदारी के लिए पालमपुर गई थीं। खरीदारी पूरी करने के बाद शाम करीब 5 बजे दोनों न्यू बस स्टैंड पालमपुर से धर्मशाला की ओर जा रही एचआरटीसी बस में सवार हुईं। उन्होंने न्युगल पुल तक का टिकट लिया था और निर्धारित बस स्टॉप पर उतरकर घर जाने की योजना थी।
बस से गिरने के बाद घायल हुई छात्रा
शिकायतकर्ता के अनुसार यात्रा के दौरान बस न्युगल पुल क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। बताया गया है कि बस स्टॉप आने से कुछ समय पहले अनामिका अपनी सीट से उठकर बस के अगले दरवाजे के पास खड़ी हो गई थी। इसी दौरान बस में अचानक झटका लगने की स्थिति बनी और कथित रूप से अगला दरवाजा खुल गया। शिकायत में कहा गया है कि दरवाजा खुलने के कारण अनामिका बस से नीचे सड़क पर गिर गई। घटना के समय बस में अन्य यात्री भी मौजूद थे। पुलिस ने शिकायत में दर्ज तथ्यों को जांच का हिस्सा बनाया है और घटना के क्रम को स्पष्ट करने के लिए संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उपचार के दौरान हुई मृत्यु
घटना के तुरंत बाद छात्रा को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पालमपुर पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने अस्पताल से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं तथा मामले से संबंधित अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं भी पूरी की जा रही हैं। छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई गई।
चालक के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार प्राप्त शिकायत के आधार पर एचआरटीसी बस चालक विजय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 125(ए) तथा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पुलिस बस चालक, परिचालक तथा अन्य संभावित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा जांच जारी है।