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Agriculture Insurance / 15 जुलाई तक मक्की और धान की फसल का बीमा कराना जरूरी , टमाटर के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 6 Jul 2025 • 1 Min Read

Agriculture Insurance : पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सोलन जिले के किसानों के लिए मक्की (MAIZE)और धान (PADDY) की फसलों का बीमा 15 जुलाई तक कराया जा सकता है। वहीं टमाटर की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई है। योजना में प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान पर मुआवजा दिया जाएगा।

सोलन

फसलों के लिए तय की गई बीमित राशि और प्रीमियम (Agriculture Insurance)

कृषि उपनिदेशक देव राज कश्यप ने बताया कि मक्की और धान के लिए 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की बीमित राशि तय की गई है। इन फसलों के लिए किसानों को 96 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम देना होगा। टमाटर की फसल के लिए बीमित राशि 2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है और प्रीमियम 800 रुपये प्रति बीघा रहेगा।

बीमा कैसे और कहां करवा सकते हैं किसान

किसान अपनी जमाबंदी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बिजाई प्रमाण पत्र लेकर नजदीकी लोकमित्र केंद्र पर जाकर बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

किन प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान का मिलेगा मुआवजा

बीमा योजना में कम वर्षा, सूखा, बाढ़, सैलाब, भूमि कटाव, ओलावृष्टि और फसल कटाई के बाद दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। इसके अलावा स्थानीयकृत आपदाएं भी योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

ऋणी किसानों के लिए योजना ऐच्छिक

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह योजना ऐच्छिक है। उपनिदेशक ने सभी किसानों से अपील की है कि वे फसल बीमा जरूर करवाएं ताकि किसी आपदा की स्थिति में उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

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