बीड़ चौक-लेंडिंग साइट मार्ग पर सुबह चार घंटे भारी बसों की आवाजाही पर रोक
बीड़ चौक से लेंडिंग साइट तक संकरे मार्ग पर यातायात जाम और जनसुरक्षा की समस्या को देखते हुए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वोल्वो और मल्टी-एक्सल बसों की आवाजाही सीमित अथवा प्रतिबंधित रहेगी। जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को आदेश तत्काल सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
धर्मशाला
पुलिस अधीक्षक कांगड़ा ने बताया कि बीड़ चौक से लेंडिंग साइट तक सड़क संकरी होने के कारण यातायात जाम की स्थिति बनती है। इससे स्थानीय निवासियों, पैदल चलने वालों, स्कूल जाने वाले बच्चों और सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। जाम के कारण आपातकालीन वाहनों की सुचारू आवाजाही में भी बाधा उत्पन्न होती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुबह के समय भारी बसों की आवाजाही नियंत्रित करने का निर्णय लिया है।
अधिसूचना एम्बुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस वाहनों, आपातकालीन सेवाओं में लगे सरकारी वाहनों और अन्य आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होगी। सक्षम प्राधिकारी से विशेष छूट प्राप्त वाहनों को भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। प्रशासन ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्धारित समय के दौरान आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मार्ग पर यातायात व्यवस्था बनी रहे और लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके।