नगर परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी
नगर परिषद चम्बा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्धारित तिथि पर आवश्यक कोरम पूरा न होने और अध्यक्ष पद के लिए केवल एक नामांकन पत्र प्राप्त होने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकी। अब 4 जून को नामांकन, संवीक्षा, नाम वापसी और मतदान की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।
चम्बा
कोरम पूरा न होने से स्थगित हुई निर्वाचन प्रक्रिया
उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) प्रियांशु खाती ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद चम्बा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की कार्यवाही 3 जून को निर्धारित की गई थी। हालांकि, हिमाचल प्रदेश नगर परिषद निर्वाचन नियमावली, 2015 के नियम 89 के अंतर्गत आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) पूर्ण नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष पद के लिए केवल एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक शर्तें पूरी न होने के कारण निर्वाचन की कार्यवाही को उसी दिन संपन्न नहीं किया जा सका। प्रशासन द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी औपचारिकताओं का पालन करते हुए आगामी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
संशोधित कार्यक्रम किया गया जारी
उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि पर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए नई समय-सारिणी तय की गई है, ताकि सभी निर्वाचित सदस्यों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत भाग लेने का अवसर मिल सके।
4 जून को दाखिल किए जाएंगे नामांकन पत्र
उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र 4 जून को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक उपमंडल अधिकारी (नागरिक), चम्बा के कार्यालय में दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की संवीक्षा तथा नाम वापसी की प्रक्रिया दोपहर 12:00 बजे से 12:30 बजे तक संपन्न की जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समयावधि में पूरी की जाएंगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
दोपहर 1 बजे होगी बैठक और मतदान
उन्होंने कहा कि इसके उपरांत 4 जून को दोपहर 1:00 बजे नगर परिषद चम्बा के निर्वाचित सदस्यों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान पात्र सदस्यों को मतपत्र जारी किए जाएंगे और अध्यक्ष पद के लिए मतदान प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी तथा प्राप्त मतों के आधार पर अध्यक्ष पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। पूरी प्रक्रिया निर्वाचन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संपन्न करवाई जाएगी।
अध्यक्ष पद के बाद होगा उपाध्यक्ष का निर्वाचन
उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के परिणाम घोषित होने के पश्चात उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की कार्यवाही भी नियमानुसार तत्काल संपन्न करवाई जाएगी। उपाध्यक्ष पद के लिए भी मतदान और मतगणना की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप पूरी की जाएगी तथा परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध करा दी है।