Crime / रेणुका जी में अवैध शराब के साथ व्यक्ति पकड़ा गया, आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
Crime : रेणुका जी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 12 बोतल देसी शराब और 7 बोतल बीयर बरामद करने का दावा किया है। बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।
रेणुका जी
गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस थाना रेणुका जी की टीम ने गश्त के दौरान प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को जांच के लिए रोका। पुलिस के अनुसार सूचना थी कि एक व्यक्ति रेणुका जी की ओर से संगड़ाह की तरफ जा रहा है और उसके पास अवैध शराब हो सकती है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संबंधित व्यक्ति को रोककर पूछताछ की और नियमानुसार उसकी तलाशी ली।
तलाशी में 19 बोतल शराब बरामद होने का दावा
पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान व्यक्ति की पहचान बलदेव सिंह पुत्र बस्ती राम, निवासी गांव द्राविल, डाकघर जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 12 बोतल देसी शराब तथा 7 बोतल बीयर, कुल 19 बोतल अवैध शराब बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर नियमानुसार जब्त कर लिया।
आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मामला
बरामदगी के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना रेणुका जी में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में अवैध शराब के स्रोत, परिवहन के उद्देश्य तथा इससे जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। आवश्यक साक्ष्य जुटाने के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
पुलिस कर रही है मामले की विस्तृत जांच
पुलिस ने बताया कि मामले में आगामी अन्वेषण जारी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आपराधिक मामले में प्राथमिकी दर्ज होना दोष सिद्ध होने के समान नहीं होता तथा अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।