Crime / मंडी के सरकाघाट होमगार्ड हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
Crime : वर्ष 2016 में सरकाघाट में हुए होमगार्ड जोगिंद्र सिंह हत्या मामले में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि मामले में प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाया गया।
सरकाघाट
अदालत ने तीन दोषियों को सुनाई सजा
मंडी जिले के सरकाघाट में वर्ष 2016 में हुए होमगार्ड जोगिंद्र सिंह हत्या मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट डॉ. अबीरा वासू की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी संजय शर्मा उर्फ संजू, मनीष कुमार उर्फ शेनकी और पंकज सोनी उर्फ सोनी पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंड निर्धारित किया है। मामले के चौथे आरोपी रितेश उर्फ कालू की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी थी।
विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई सजा
न्यायालय ने तीनों दोषियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त धारा 353 के तहत दो वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 332 के तहत तीन वर्ष के कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
31 दिसंबर 2016 को हुई थी घटना
अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 दिसंबर 2016 की रात होमगार्ड जवान जोगिंद्र सिंह अपने साथी धनी राम के साथ सरकाघाट क्षेत्र में रात्रि गश्त पर तैनात थे। इसी दौरान बाजार क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों होमगार्ड जवानों पर हमला किया गया। घटना में जोगिंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पहले सिविल अस्पताल सरकाघाट और बाद में हमीरपुर अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
28 गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आया फैसला
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा के अनुसार अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 28 गवाहों के बयान तथा अन्य वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी।
