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दिवाली पर धर्मशाला में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति, बिक्री के लिए चार स्थान तय

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 1 Hour Ago • 1 Min Read

दिवाली के दौरान धर्मशाला उपमंडल में केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान निर्धारित किए हैं। बिक्री सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की जा सकेगी, जबकि पटाखे चलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक तय किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

धर्मशाला

उपमंडल दंडाधिकारी धर्मशाला मोहित रतन ने जन सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। धर्मशाला उपमंडल में लाइसेंसधारी और अधिकृत विक्रेता निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। कचहरी अड्डा, डिपो बाजार, सिविल बाजार और आसपास के क्षेत्रों के लिए पुलिस ग्राउंड धर्मशाला को बिक्री स्थल बनाया गया है।

कोतवाली बाजार, कैंट रोड, बृज लाल रोड, गुरुद्वारा रोड, खनियारा रोड, पुराना चड़ी रोड, खड़ा डंडा रोड और आसपास के क्षेत्रों के लिए कोतवाली बाजार स्थित सामुदायिक भवन के समीप खुला स्थान निर्धारित किया गया है। मैकलोडगंज और आसपास के लोग भागसू नाग रोड स्थित सब्जी मंडी के खुले स्थान से पटाखे खरीद सकेंगे। दाड़ी और आसपास के क्षेत्रों के लिए दाड़ी मेला मैदान को पटाखा बिक्री स्थल बनाया गया है।

बिक्री और पटाखे चलाने का समय निर्धारित

प्रशासन के आदेश के अनुसार पटाखों की बिक्री सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही हो सकेगी। धर्मशाला उपमंडल के सभी क्षेत्रों में केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखे बेचे और चलाए जा सकेंगे। पटाखे चलाने की अनुमति रात 8 बजे से 10 बजे तक रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विक्रेताओं को उपयुक्त खुले स्थानों पर ही बिक्री सुनिश्चित करनी होगी।

सभी विक्रेताओं के लिए लाइसेंस की शर्तों, सुरक्षा मानकों और अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा। पटाखों का भंडारण और प्रदर्शन सुरक्षित तरीके से करना होगा। पटाखों की बिक्री की अनुमति लेने के इच्छुक आवेदकों को 4 नवंबर 2026 तक एसडीएम कार्यालय में आवेदन जमा करवाने होंगे। निर्धारित तारीख के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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