Loading...

धर्मशाला सुधारात्मक गृह में मुलाकात विधिक सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 1 Hour Ago • 1 Min Read

धर्मशाला स्थित जिला एवं मुक्त सुधारात्मक गृह में कैदियों और उनके परिजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुलाकात विधिक सहायता केंद्र शुरू किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित इस केंद्र के माध्यम से कानूनी सलाह और विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित सहायता प्रदान की जाएगी।

कांगड़ा

जिला एवं मुक्त सुधारात्मक गृह में शुरू हुआ विधिक सहायता केंद्र

धर्मशाला स्थित लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधारात्मक गृह में “मुलाकात विधिक सहायता केंद्र” का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का शुभारंभ चिराग भानू सिंह द्वारा किया गया। यह केंद्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा की ओर से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सुधारात्मक गृह में रह रहे कैदियों तथा उनके परिजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना है।

कैदियों को मिलेगी कानूनी सलाह और जमानत सहायता

इस अवसर पर आर॰ मिहुल शर्मा ने बताया कि केंद्र के माध्यम से कैदियों को जमानत सहायता, कानूनी परामर्श, मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी, अपील प्रक्रिया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त कैदियों के परिजनों को भी आवश्यक कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान किया जाएगा, ताकि वे संबंधित प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें।

न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने पर दिया गया बल

उद्घाटन समारोह के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को न्याय तक पहुंच का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र कैदियों और उनके परिवारों को कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाने और आवश्यक सहायता प्रदान करने में उपयोगी भूमिका निभाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध हो।

नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे पैरा लीगल स्वयंसेवक

प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि केंद्र में पैरा लीगल स्वयंसेवक तथा पैनल अधिवक्ता नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे। ये प्रतिनिधि कैदियों और उनके परिजनों को विभिन्न मामलों में मार्गदर्शन देने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया समझाने में सहयोग करेंगे। केंद्र का उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों तक कानूनी सहायता को सरल और सुलभ बनाना है।

विभिन्न अधिकारी और प्रतिनिधि रहे उपस्थित

कार्यक्रम के दौरान जेल प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, अधिवक्ता, पैरा लीगल स्वयंसेवक तथा अन्य संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिकारियों ने केंद्र के संचालन और इससे मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी साझा की। प्रशासन की ओर से कहा गया कि भविष्य में भी इस प्रकार की कानूनी सहायता सेवाओं को व्यवस्थित रूप से जारी रखा जाएगा।

Related Topics: