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Employee: लंबित डीए पर हिमाचल हाईकोर्ट का निर्देश, छह सप्ताह में दावा तय कर पात्रों को दें एरियर

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 2 Hours Ago • 1 Min Read

Employee: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जुलाई 2022 से लंबित महंगाई भत्ते की पांच किस्तों और एरियर के भुगतान से जुड़ी आठ याचिकाओं का एक साथ निपटारा कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों के लंबित अभ्यावेदनों पर कानून तथा सरकारी ज्ञापनों के अनुसार छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। दावों के अनुसार पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों को डीए की किस्तों और एरियर का भुगतान भी इसी अवधि में करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिमला

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग अपने निर्णय की जानकारी याचिकाकर्ताओं को भी दे। कर्मचारियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि दो मार्च 2024, 16 अक्तूबर 2024 और 15 अक्तूबर 2025 को जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के तहत वे एक जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते के बकाये के हकदार हैं, लेकिन राशि अभी तक जारी नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि 10 अक्तूबर 2024 और तीन मार्च 2026 की अधिसूचनाओं के माध्यम से कर्मचारियों की एक विशेष श्रेणी को देय तिथियों से केंद्र सरकार की दरों पर डीए दिया गया है।

अदालत के समक्ष बताया गया कि कर्मचारियों ने 18 मई 2026 को सक्षम अधिकारियों के पास अपने अभ्यावेदन सौंपे थे, जिन पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार किए बिना सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारियों को लंबित पांच किस्तों तथा एक जुलाई 2022 से देय डीए बकाये की मांग वाली अर्जियों पर छह सप्ताह में कानून के अनुसार फैसला लेने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि दावों के अनुरूप पात्रता मिलने पर निर्धारित अवधि में भुगतान किया जाए। यह आदेश संदीप कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर पारित किया गया।

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