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EPFO ने बदले पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के नियम , नियोक्ता अप्रूवल की अनिवार्यता खत्म

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 26 Apr 2025 • 1 Min Read

नई दिल्ली

अब नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर में नहीं लेनी होगी डेस्टिनेशन ऑफिस से अनुमति

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाते के ट्रांसफर से जुड़े फॉर्म 13 में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी कर्मचारी को नौकरी बदलने पर PF अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिए डेस्टिनेशन ऑफिस यानी नई कंपनी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी। केवल सोर्स ऑफिस यानी पुरानी कंपनी की स्वीकृति से ही खाता ट्रांसफर हो जाएगा।

EPFO का नया सॉफ्टवेयर करेगा ट्रांसफर प्रक्रिया आसान
EPFO ने कहा कि ट्रांसफर प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए रीवैम्प्ड फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। इससे अब 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ होगा और हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपये का ट्रांसफर संभव हो सकेगा। एक बार सोर्स ऑफिस द्वारा क्लेम अप्रूव होते ही खाता अपने आप डेस्टिनेशन ऑफिस के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

यूएएन जनरेशन के नियमों में भी दी गई ढील
EPFO ने यूएएन (Universal Account Number) जेनरेट करने के नियमों में भी बदलाव किया है। अब कंपनियां अपने रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के आधार पर बल्क में यूएएन जेनरेट कर सकेंगी। इससे कर्मचारियों के खातों में फंड्स तेजी से ट्रांसफर हो सकेंगे और नई जॉइनिंग के बाद ईपीएफ सेवाओं का लाभ तुरंत मिलेगा।

ग्राहकों और कंपनियों दोनों के लिए लाभकारी बदलाव
EPFO ने कहा कि ये बदलाव कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए लाभकारी साबित होंगे। इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि पीएफ ट्रांसफर में होने वाली देरी भी खत्म होगी। संगठन ने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार सुधार की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।