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EPFO / PF से पैसा निकालने के नियम में बदलाव, TDS छूट के लिए अब नहीं चलेंगे Form 15G और 15H

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 15 Hours Ago • 1 Min Read

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी पर TDS छूट से जुड़े नियम में महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी दी है। टैक्स ईयर 2026-27 से TDS नहीं कटवाने के लिए Form 15G और Form 15H मान्य नहीं होंगे। पात्र PF खाताधारकों को अब आयकर अधिनियम, 2025 के तहत Form 121 जमा करना होगा। हालांकि नया फॉर्म जमा करने मात्र से PF निकासी अपने आप टैक्स-फ्री नहीं हो जाएगी।

नई दिल्ली

Form 15G और 15H की जगह अब Form 121

EPFO के अनुसार टैक्स ईयर 2026-27 से EPF निकासी पर TDS छूट का दावा करने के लिए Form 15G या Form 15H स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी जगह पात्र खाताधारकों को Form 121 का इस्तेमाल करना होगा। इससे पहले उम्र और पात्रता के आधार पर खाताधारकों को दोनों में से संबंधित फॉर्म चुनना पड़ता था।

60 साल से कम उम्र वालों के लिए था Form 15G

पुरानी व्यवस्था में Form 15G का इस्तेमाल आमतौर पर 60 वर्ष से कम उम्र के उन पात्र व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, जिनकी अनुमानित कुल आय टैक्स योग्य सीमा से कम होती थी। वहीं 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए Form 15H का प्रावधान था। नई व्यवस्था में इन दोनों की जगह एक ही Form 121 का इस्तेमाल किया जाएगा।

नया टैक्स नहीं, फॉर्म की प्रक्रिया में हुआ बदलाव

Form 15G और 15H की जगह Form 121 लागू किए जाने का मतलब कोई नया टैक्स लगना नहीं है। इसका उद्देश्य TDS छूट के लिए अलग-अलग फॉर्म चुनने की प्रक्रिया को एक फॉर्म में समाहित करना है। इससे पात्र खाताधारकों को अपनी उम्र के आधार पर अलग फॉर्म चुनने की जरूरत नहीं रहेगी।

Form 121 जमा करने से PF अपने आप नहीं होगा Tax-Free

Form 121 का उद्देश्य पात्र व्यक्ति को PF निकासी के समय TDS नहीं काटने का अनुरोध करने की सुविधा देना है। इसका लाभ तभी लिया जा सकता है जब संबंधित व्यक्ति की वर्ष की अनुमानित कुल आय पर टैक्स देय न हो। इसलिए Form 121 जमा करने का अर्थ यह नहीं है कि PF निकासी अपने आप टैक्स-फ्री हो गई। यह वैकल्पिक सुविधा है और टैक्स योग्य आय वाले लोगों के लिए नहीं है।

वैध PAN भी जरूरी

TDS छूट का दावा करने के लिए EPFO के निर्देशों के अनुसार वैध PAN होना भी आवश्यक है। इसलिए PF निकालने की तैयारी कर रहे खाताधारकों को टैक्स ईयर 2026-27 से Form 15G या 15H के बजाय नई व्यवस्था के तहत Form 121 और अपनी पात्रता का ध्यान रखना होगा।

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