FIR / शिमला में सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य पर छात्रों से मारपीट और छात्रा से अभद्र टिप्पणी का केस दर्ज
FIR : जिला शिमला के पुलिस थाना सुन्नी क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ नाबालिग छात्र-छात्राओं के साथ कथित मारपीट और छात्रा के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिमला
पुलिस के अनुसार घनश्याम (43) निवासी ग्राम बागड़ी, डाकघर गढ़ेहरी, तहसील सुन्नी ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनूणा के प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने स्कूल की प्रार्थना सभा के दौरान सभी विद्यार्थियों और स्टाफ की मौजूदगी में उनके 15 वर्षीय नाबालिग भांजे और 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ मारपीट की तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारे।
छात्रा के प्रति अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रधानाचार्य ने प्रार्थना सभा के दौरान उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के संबंध में कथित रूप से अशोभनीय, अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं, जिससे छात्रा की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची। पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बीएनएस और जेजे एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) और 79 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि मामला संवेदनशील है और इसके सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।
