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हिमाचल में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहन अब 15 वर्ष तक चल सकेंगे, परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 10 Hours Ago • 1 Min Read

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) वाहनों की अधिकतम संचालन अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है। संशोधित व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2026 के बाद पुराने नियमों के कारण बंद हुए पात्र वाहन भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर दोबारा संचालन की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।

शिमला

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों के लिए संशोधित व्यवस्था लागू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) वाहनों के संचालन से जुड़े नियमों में संशोधन लागू करते हुए उनकी अधिकतम संचालन अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है। परिवहन निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल (परमिट) नियम, 2023 में किए गए संशोधन के अनुरूप लिया गया है। संशोधित नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं। नए प्रावधान लागू होने के बाद प्रदेश में पंजीकृत पात्र AITP वाहन निर्धारित शर्तों के तहत पहले की तुलना में तीन वर्ष अधिक समय तक संचालित किए जा सकेंगे।

पुराने नियमों के कारण बंद हुए वाहनों को भी मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद 12 वर्ष की अधिकतम आयु पूरी होने के कारण पुराने नियमों के तहत जिन ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया था, वे भी अब संशोधित नियमों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। विधि विभाग की कानूनी राय के आधार पर परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को दोबारा संचालन की अनुमति देने संबंधी आदेश जारी किए हैं। इससे पात्र वाहन मालिक निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने वाहनों का पुनः संचालन कर सकेंगे।

बकाया कर, जुर्माना और फिटनेस प्रमाणपत्र होगा अनिवार्य

परिवहन विभाग के अनुसार दोबारा संचालन की अनुमति केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगी जो सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे। वाहन मालिकों को सभी बकाया मोटर वाहन कर, सरकारी देनदारियां तथा लंबित जुर्माना जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र होना अनिवार्य रहेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, तकनीकी मानकों और अन्य सभी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के बाद ही संबंधित वाहन को संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी।

वाहन पोर्टल में किए जाएंगे तकनीकी संशोधन

संशोधित नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को वाहन पोर्टल में आवश्यक तकनीकी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। पोर्टल अपडेट होने के बाद पात्र वाहन मालिक संशोधित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से निर्धारित नियमों के अनुरूप पूरी हों और पात्र वाहनों को संशोधित प्रावधानों का लाभ समयबद्ध तरीके से मिल सके।