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कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं से श्रमिकों को लाभ, विवाह पर 51 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध

PRIYANKA THAKUR • 14 Hours Ago • 1 Min Read

Himachalnow / शिमला

हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को विभिन्न वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। शिमला जिले के धामी क्षेत्र में एक लाभार्थी को विवाह के लिए 51 हजार रुपये की सहायता दी गई, जिससे परिवार को आर्थिक राहत मिली है।

शिमला

श्रमिक परिवार को मिला विवाह सहायता लाभ
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के तहत शिमला जिले के धामी क्षेत्र के मुनीश शर्मा को विवाह हेतु 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस सहायता से परिवार को विवाह संबंधी खर्चों में राहत मिली है और आर्थिक बोझ कम हुआ है। यह योजना प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में चलाई जा रही है।

लाभार्थी ने जताया आभार
लाभार्थी मुनीश शर्मा ने बताया कि इस सहायता राशि से विवाह की तैयारियों में काफी मदद मिली है और आर्थिक दबाव कम हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रही हैं और इससे कई परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है।

श्रमिकों के लिए व्यापक योजनाएं और वित्तीय सहयोग
श्रम कल्याण अधिकारी शिमला जोन श्रेय शर्मा के अनुसार शिमला जोन में अब तक 98 लाभार्थियों को लगभग 50 लाख 84 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। बोर्ड द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व सहायता, उपकरण सहायता और विवाह सहायता जैसी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ बड़ी संख्या में पात्र श्रमिकों और उनके आश्रितों को मिल रहा है।

पंजीकरण प्रक्रिया सरल और डिजिटल सुविधा
बोर्ड के अनुसार 18 से 60 वर्ष की आयु के वे श्रमिक पात्र हैं जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनी है।