हिमाचल की ई-टैक्सी योजना में आयु सीमा 50 वर्ष हुई, आवेदन की अंतिम तिथि भी एक माह बढ़ी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत संचालित ई-टैक्सी योजना में पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी है। इसके साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि भी एक माह के लिए बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक पात्र युवाओं को योजना में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
शिमला
ई-टैक्सी योजना की आयु सीमा में किया गया संशोधन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के अंतर्गत संचालित ई-व्हीकल/ई-टैक्सी योजना के पात्रता मानदंडों में संशोधन किया है। श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
अब 23 से 50 वर्ष तक के अभ्यर्थी होंगे पात्र
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि योजना के व्यापक दिशा-निर्देशों के खंड 5 (बी) में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब 23 से 50 वर्ष आयु वर्ग के पात्र अभ्यर्थी योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि पहले पात्रता आयु 23 से 45 वर्ष निर्धारित थी। यह संशोधन जनहित में राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया गया है।
आवेदन की अंतिम तिथि भी एक माह बढ़ाई गई
प्रदेश सरकार ने इच्छुक युवाओं को अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी तत्काल प्रभाव से एक माह के लिए बढ़ा दी है। इससे ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा जो निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाए थे।
स्वरोजगार और ग्रीन मोबिलिटी को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का उद्देश्य अधिक पात्र युवाओं को ई-टैक्सी एवं ई-वाहन के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ना है। योजना के विस्तार से प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी को प्रोत्साहन मिलने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की भी संभावना है। यह अधिसूचना श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग की सचिव प्रियंका बसी इंग्टी द्वारा जारी की गई है। सरकार ने पात्र अभ्यर्थियों से बढ़ी हुई समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।