HNN/ सोलन
मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य दस्तावेजों से भी वोट डाल सकते हैं। यह जानकारी देते हुए ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने बताया कि मतदाता को मतदान के दिन मतदान करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी मान्य होगा।
इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र व राज्य द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सरकारी, पीएमयू पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को जारी फोटो पहचान पत्र, एमपी व एमएलए को अधिकारिक पहचान पत्र तथा विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र से भी वोट डाल सकते हैं।

