Himachal Government: अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लिए 20 सितंबर तक आवेदन
Himachal Government: सोलन जिले में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत पात्र परिवार 20 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त मनमोहन शर्मा के अनुसार आवेदनों के सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया भी इसी तारीख तक पूरी की जाएगी, जबकि चयनित परिवारों की अंतिम सूची 25 सितंबर 2026 को प्रकाशित होगी। जिले में पात्र परिवारों के चयन की प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है।
सोलन
उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि योजना के तहत 27 वर्ष से कम आयु के बेसहारा या 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन वाले परिवार पात्र होंगे। विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं वाले परिवारों को भी अंतिम चरण में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जिस परिवार का मुखिया 40 प्रतिशत दिव्यांग है, वह परिवार भी निर्धारित पात्रता के आधार पर आवेदन कर सकता है।
75 हजार रुपये वार्षिक आय की शर्त
योजना के लिए पात्र लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस चरण में 31 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच जारी किए गए आय प्रमाणपत्र पूरी तरह मान्य होंगे। योग्य नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन अपनी ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या संबंधित उपमंडलाधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन करने और अनुशंसा की पूरी प्रक्रिया 20 सितंबर 2026 तक पूरी की जाएगी।
मापदंडों के आधार पर जारी होगी सूची
उपायुक्त के अनुसार प्राप्त आवेदनों का ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत पारदर्शी सत्यापन किया जाएगा। केवल सर्वेक्षण में शामिल होना अंतिम चयन की गारंटी नहीं होगा और अंतिम सूची राज्य सरकार के मापदंडों के आधार पर जारी की जाएगी। उन्होंने जिले के पात्र नागरिकों से 20 सितंबर 2026 से पहले नजदीकी संबंधित कार्यालय में दस्तावेजों सहित आवेदन जमा करवाने का आग्रह किया है, ताकि पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहें।