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हिमाचल हाईकोर्ट ने बीएड काउंसलिंग पर रोक से किया इनकार, एचपीयू में दाखिला प्रक्रिया रहेगी जारी

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 1 Hour Ago • 1 Min Read

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के बीएड कॉलेजों की काउंसलिंग प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि एचपीयू में 18 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, इसलिए फिलहाल प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि राज्य सरकार, एचपीयू, एसपीयू और उच्च शिक्षा निदेशक को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिमला

बीएड काउंसलिंग पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के बीएड कॉलेजों में चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में 18 जुलाई से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में वर्तमान चरण पर दाखिला प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं होगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है।

सरकार, एचपीयू और एसपीयू से मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार, उच्च शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) और सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अदालत अब संबंधित पक्षों के जवाब और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की अगली सुनवाई में आगे की प्रक्रिया तय करेगी।

एक समान काउंसलिंग व्यवस्था की मांग पर दायर हुई याचिका

मामला राज्य के सभी बीएड कॉलेजों के लिए एक समान केंद्रीकृत काउंसलिंग व्यवस्था लागू करने की मांग से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एचपीयू और एसपीयू से संबद्ध सभी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके और दाखिला प्रक्रिया एकरूप बनी रहे।

अदालत में पूर्व आदेश का भी हुआ उल्लेख

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी विश्वविद्यालय की ओर से 2 अप्रैल को पारित ‘जागृति सभा एवं अन्य बनाम राज्य’ मामले के आदेश का उल्लेख किया गया। इस आदेश के अनुसार एचपीयू सभी बीएड संस्थानों के लिए आवेदन प्राप्त करने और प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली एकल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन एसपीयू से संबद्ध कॉलेजों के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय की भूमिका नहीं निभाएगा। अदालत ने फिलहाल काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय देते हुए मामले की सुनवाई अगली निर्धारित तिथि तक स्थगित कर दी।

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