हिमाचल हाईकोर्ट ने केलांग और पांगी की पंचायतें भंग करने संबंधी अधिसूचना पर लगाई अंतरिम रोक
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केलांग और पांगी उपमंडलों की पंचायती राज संस्थाओं को भंग करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं सहित संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधियों को अगले आदेश तक अपने पदों पर कार्य जारी रखने की अनुमति दी है तथा राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
शिमला
24 जून की अधिसूचना पर अंतरिम रोक
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाहौल-स्पीति जिले के उपमंडल केलांग तथा चंबा जिले के उपमंडल पांगी में पंचायती राज संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से भंग करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 24 जून 2026 को जारी अधिसूचना तथा उसमें किए गए संशोधनों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले की सुनवाई के दौरान यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
अगले आदेश तक पदों पर बने रहेंगे निर्वाचित प्रतिनिधि
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता दीपक चौहान सहित उनके समान स्थिति वाले अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि अगले आदेश तक अपने-अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। न्यायालय ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश भी जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित की गई है।
रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित हुए आदेश
खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश दीपक चौहान एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याचिका में 24 जून 2026 को जारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने मामले के तथ्यों और प्रस्तुत दलीलों पर प्रारंभिक विचार के बाद अंतरिम राहत प्रदान करते हुए संबंधित पक्षों को विस्तृत जवाब दाखिल करने का अवसर दिया है।
कानूनी अधिकारों पर न्यायालय की प्रारंभिक टिप्पणी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास पद पर बने रहने से संबंधित एक निहित कानूनी अधिकार है। न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर पर यह भी टिप्पणी की कि 24 जून 2026 की अधिसूचना प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं तथा अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को इस प्रकार प्रभावित नहीं किया जा सकता। मामले में अंतिम निर्णय विस्तृत सुनवाई के बाद लिया जाएगा।