पंचायत चुनाव: हिमाचल में 26, 28 और 30 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित
Himachalnow / शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 26, 28 और 30 मई को पूरे प्रदेश में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को मतदान प्रक्रिया में शामिल करना है।
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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 26, 28 और 30 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26 मई को पहले चरण, 28 मई को दूसरे चरण और 30 मई को तीसरे चरण के मतदान के दिन पूरे प्रदेश में छुट्टी रहेगी। यह फैसला राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद लिया गया है।
सरकारी आदेशों के तहत इन तिथियों पर राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी संबंधित क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश लागू रहेगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगी। वहीं जो कर्मचारी किसी अन्य क्षेत्र में कार्यरत हैं लेकिन अपने पंचायत क्षेत्र में मतदाता हैं, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित प्रीसाइडिंग अधिकारी से मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुल्लू जिले के कुछ पंचायत क्षेत्रों में यह चुनाव कार्यक्रम लागू नहीं होगा।राज्य सरकार ने श्रम आयुक्त और उद्योग विभाग को निर्देश जारी कर कहा है कि सभी औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इन तिथियों पर सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले सकें।