पीएम पोषण योजना में कुक-कम-हेल्पर भर्ती के लिए नई अंक प्रणाली लागू
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पीएम पोषण योजना के तहत कुक-कम-हेल्पर की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार अब साक्षात्कार में उम्मीदवारों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर कुल 15 अंक प्रदान किए जाएंगे।
शिमला
कुक-कम-हेल्पर नियुक्ति प्रक्रिया में किया गया संशोधन
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत कुक-कम-हेल्पर की नियुक्ति के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह संशोधन उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद किया गया है। अदालत ने अपने अवलोकन में कहा था कि 8 दिसंबर 2011 को जारी दिशा-निर्देशों में खाना पकाने के अनुभव को जांचने की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अलावा अनुभव प्रमाणपत्र से संबंधित कोई स्पष्ट शर्त भी तय नहीं की गई थी। इसी के बाद सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया।
सरकार ने फरवरी 2026 में दी संशोधन को मंजूरी
निदेशालय के अनुसार इस मामले को सरकार के समक्ष रखा गया, जिसके बाद 23 फरवरी 2026 को संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के तहत पहले खाना पकाने के अनुभव के लिए निर्धारित अंकों को अब शैक्षिक योग्यता से जोड़ा गया है। इसके बाद दिशा-निर्देशों के खंड 10(ई)(vi) में बदलाव करते हुए नई अंक प्रणाली लागू की गई है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब आगामी नियुक्तियों में संशोधित नियम लागू होंगे।
साक्षात्कार में कुल 15 अंकों का होगा प्रावधान
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अब कुक-कम-हेल्पर भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दौरान कुल 15 अंक प्रदान किए जाएंगे। बीपीएल अथवा कम आय वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को तीन अंक दिए जाएंगे। वहीं विधवा, पति द्वारा परित्यक्त महिला अथवा अन्य प्रकार से निराश्रित महिला उम्मीदवारों को भी तीन अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए दो अंक निर्धारित किए गए हैं।
स्थानीय निवास और पारिवारिक स्थिति को भी मिलेगा महत्व
नए नियमों के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को दो अंक दिए जाएंगे जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है। इसके अतिरिक्त संबंधित गांव या वार्ड के स्थायी निवासी उम्मीदवारों को भी दो अंक प्रदान किए जाएंगे। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय स्तर पर पात्र उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने और सामाजिक आधार को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान शामिल किए गए हैं।
शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी मिलेंगे अंक
संशोधित अंक प्रणाली में शैक्षिक योग्यता को भी शामिल किया गया है। पांचवीं, आठवीं और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एक-एक अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सकेंगे। निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह यथावत लागू रहेंगी।
