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हिमाचल / कांस्टेबलों का होगा राज्य कैडर, पुलिस बोर्ड करेगा भर्ती, विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश

हिमाचलनाउ डेस्क | 19 दिसंबर 2024 at 8:11 am

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कांस्टेबलों के लिए राज्य कैडर की व्यवस्था
हिमाचल प्रदेश में अब कांस्टेबलों का भी जिला के बजाय राज्य कैडर होगा। यह बदलाव राज्य सरकार की ओर से लागू किया जा रहा है, जिसके तहत कांस्टेबलों की भर्ती भी अब पुलिस बोर्ड के माध्यम से राज्य कैडर में की जाएगी। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब कांस्टेबलों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला संभव होगा।

मुख्य बदलाव और उद्देश्य
विधेयक के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन किया जा रहा है। नए बदलाव के बाद, गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों (जैसे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल) की भर्ती अब राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। यह भर्ती राज्य कैडर में होगी, जिससे पूरे प्रदेश में एक समान और एकीकृत प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। इसके परिणामस्वरूप, जिले और राज्य रोल की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।


पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा और जिम्मेदारी

लोक सेवकों की सुरक्षा
नए संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों (पुलिस कर्मियों) के लिए सुरक्षा का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत, पुलिस अधिनियम की धारा-65 की उपधारा-तीन में संशोधन किया जाएगा। इसका मतलब है कि सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। अब किसी पुलिस कर्मी को बिना सरकार की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, जिससे उन्हें निडर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का अवसर मिलेगा।

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जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में नियुक्तियों में बदलाव

नियुक्तियों में लचीलापन
नए संशोधन के तहत, जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में नियुक्तियों में लचीलापन लाया जा रहा है। अब अगर निर्दिष्ट रैंक के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो राज्य सरकार को इन प्राधिकरणों में कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा। पहले केवल सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायवादी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या इससे ऊपर के अधिकारियों को ही इन प्राधिकरणों में नामित किया जा सकता था, लेकिन अब यदि वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, तो कनिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने का भी प्रावधान होगा।


निष्कर्ष
इन नए संशोधनों का उद्देश्य पुलिस सेवा में अधिक प्रभावी, एकीकृत और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। राज्य कैडर की व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया सरल होगी, और पुलिस कर्मियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अधिक सुरक्षा मिलेगी।

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