हिमाचल में स्कूल प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची निरस्त, 1 जनवरी 2006 से होगा पुनर्निर्धारण
हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2017 में जारी तथा 2023 में संशोधित स्कूल प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया है। विभाग ने 1 जनवरी 2006 से वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण शुरू करते हुए अस्थायी सूची जारी की है और निर्धारित अवधि के भीतर दावे एवं आपत्तियां मांगी हैं।
शिमला
वरिष्ठता सूची के पुनर्निर्धारण का निर्णय
हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2017 में जारी तथा वर्ष 2023 में संशोधित स्कूल प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया है। विभाग ने अब 1 जनवरी 2006 से वरिष्ठता का नए सिरे से निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस निर्णय के तहत प्रदेशभर के स्कूल प्रवक्ताओं की वरिष्ठता, पदोन्नति, नियुक्ति, स्थानांतरण और अन्य सेवा लाभों से जुड़े मामलों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। निदेशालय ने 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2012 तक की अवधि की अस्थायी वरिष्ठता सूची भी जारी कर दी है, जिसे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। अंतिम सूची जारी करने से पहले संबंधित प्रवक्ताओं से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
न्यायालयों के आदेशों के बाद लिया गया निर्णय
निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से जारी आदेशों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों, पूर्व प्रभाव (Retrospective Effect) से नियमितीकरण तथा सेवा लाभों से जुड़े आदेशों के कारण मौजूदा वरिष्ठता सूची में व्यापक संशोधन आवश्यक हो गया था। विभाग ने बताया कि वर्ष 1995 से 2000 के बीच अनुबंध आधार पर नियुक्त कई स्कूल प्रवक्ताओं को उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद पूर्व प्रभाव से नियमित सेवा का लाभ मिला है। कई मामलों में न्यायालयों ने प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से नियमित सेवा मानने और उससे जुड़े सभी परिणामी सेवा लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों के बाद संबंधित शिक्षकों की सेवा अवधि में बदलाव हुआ है, जिससे वरिष्ठता क्रम भी प्रभावित हुआ है। विभाग का कहना है कि यदि इन न्यायिक आदेशों को वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जाता तो प्रभावित शिक्षकों के सेवा अधिकार प्रभावित हो सकते थे तथा भविष्य में नए विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती।
15 दिनों के भीतर दर्ज कर सकेंगे दावे और आपत्तियां
शिक्षा निदेशालय ने 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2012 तक की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। यदि किसी प्रवक्ता का नाम सूची में शामिल नहीं है, सेवा विवरण, नियुक्ति तिथि, नियमितीकरण की तिथि या अन्य किसी सेवा संबंधी जानकारी में त्रुटि है तो संबंधित शिक्षक अपने डीडीओ (Drawing and Disbursing Officer) के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित 15 दिनों के भीतर दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त दावे या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी प्राप्त दावों और दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाएगी।
डाइट प्रवक्ताओं को भी मिलेगा स्थान
वरिष्ठता सूची के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में कार्यरत प्रवक्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के अनुसार कुछ मामलों में न्यायालयों ने डाइट प्रवक्ताओं को स्कूल कैडर की वरिष्ठता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए थे। विभाग अब इन न्यायिक आदेशों को लागू करते हुए संबंधित प्रवक्ताओं को भी वरिष्ठता सूची में शामिल करेगा। इसके परिणामस्वरूप कई पदों पर वरिष्ठता क्रम में संशोधन होने की संभावना है।
2013 के बाद की वरिष्ठता सूची फिलहाल नहीं बनेगी
शिक्षा निदेशालय ने फिलहाल 1 जनवरी 2013 के बाद की वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया स्थगित रखी है। विभाग के अनुसार इसका कारण हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम-2024 से संबंधित न्यायिक विवाद है। उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को अवैध घोषित किया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में विभाग ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक वर्ष 2013 के बाद की वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी जटिलता उत्पन्न न हो।
