Himachalnow / Delhi
क्या आपके पीएफ अकाउंट में नाम की गलती है और इसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है? क्या आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पा रहे क्योंकि नाम आपके दस्तावेज़ों से मैच नहीं कर रहा? अगर आपका जवाब हां है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने इस समस्या को हल करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। आइए जानते हैं कि आप अपने पीएफ अकाउंट में नाम की गलती को कैसे सुधार सकते हैं और इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी तरीके से कैसे पूरा कर सकते हैं।
EPFO की नई पहल: नाम में गलती का सुधार अब होगा आसान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब आपके लिए एक नया और सरल तरीका पेश किया है जिससे आप अपने पीएफ अकाउंट या UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) में नाम की गलती को तुरंत सुधार सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आपको अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके नाम में किस प्रकार का सुधार किया जाना चाहिए।
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नाम में सुधार के लिए कौन से बदलाव करने होंगे?
नाम में सुधार के लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आपके नाम में क्या बदलाव जरूरी हैं:
- क्या आपके नाम में दो या दो से ज्यादा अक्षरों का सुधार चाहिए?
- क्या आप नाम के उच्चारण के अनुसार सुधार करना चाहते हैं?
- क्या आपके नाम में सिर्फ एक या दो अक्षरों का सुधार होना चाहिए?
इन सवालों के जवाब के आधार पर, EPFO ने एक समाधान तैयार किया है जिससे आपके नाम में सुधार जल्दी और आसानी से हो सकेगा। इस प्रक्रिया के लिए आपको EPFO द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
EPFO के द्वारा मांगे गए दस्तावेज़
नाम में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, EPFO आपसे कुछ दस्तावेज़ों की मांग करेगा। आपको केवल तीन दस्तावेज़ देने होंगे, और वह भी EPFO द्वारा सुझाए गए दस्तावेज़ों में से। EPFO ने नाम में सुधार के लिए 19 प्रकार के दस्तावेज़ों की सूची जारी की है। इनमें से कोई तीन दस्तावेज़ आपको अटैच करने होंगे।
दस्तावेज़ों की सूची:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- डेथ सर्टिफिकेट (अगर व्यक्ति का निधन हो चुका है)
- बर्थ सर्टिफिकेट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र या राज्य सरकार का सर्विस फोटो आईडी कार्ड
- बैंक पासबुक
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- पेंशनर फोटो आईडी
- किसी भी तरह का मेडिकल क्लेम कार्ड
- जाति प्रमाणपत्र
- गज़ट नोटिफिकेशन (अगर नाम बदला गया हो)
- फॉरेन पासपोर्ट और वीसा (विदेशियों के लिए)
- फ्रीडम फाइटर कार्ड
- पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड
- ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड
- तिब्बती शरणार्थी कार्ड
इनमें से आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज़ है और बाकी दो दस्तावेज़ आप अपनी सुविधा और सुधार की जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं। यह दस्तावेज़ नाम में सुधार के लिए EPFO द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
नाम में सुधार के लिए आवेदन करने के लिए आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- EPFO की वेबसाइट पर जाएं और UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से संबंधित विकल्प पर क्लिक करें।
- नाम में सुधार के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और 3 दस्तावेज़ अटैच करें।
- आवेदन सबमिट करें और सुधार की प्रक्रिया के लिए EPFO से पुष्टि का इंतजार करें।
निष्कर्ष
EPFO की यह नई पहल उन सभी लोगों के लिए राहत का संदेश लेकर आई है, जिनका नाम उनके पीएफ अकाउंट या यूएएन में गलत दर्ज है। अब आपको नाम सुधारने के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। केवल कुछ दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन करें और अपना नाम सही करवा सकते हैं। तो अब आपको अपनी पीएफ अकाउंट से जुड़ी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
EPFO के इस सरल उपाय से आप अपना नाम सही करवा सकते हैं और अपने भविष्य निधि का उपयोग करने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी।
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