एचपी स्टेट ओपन स्कूल सितंबर-2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और प्रवेश तिथियों में संशोधन
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर-2026 सत्र की ओपन स्कूल परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और प्रवेश आवेदन की तिथियों में संशोधन किया है। बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई निर्धारित की है।
धर्मशाला
कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (एचपीएसओएस) के अंतर्गत आयोजित होने वाली सितंबर-2026 सत्र की परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की नई तिथियां जारी कर दी गई हैं। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बिना विलंब शुल्क आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई तय की गई है।
विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन का प्रावधान
बोर्ड के अनुसार विद्यार्थी 29 मई से 24 जून तक 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त 25 जून से 13 जुलाई तक 2000 रुपये विलंब शुल्क सहित आवेदन जमा करने की सुविधा दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यह संशोधित कार्यक्रम फ्रेश एडमिशन, री-एडमिशन, अतिरिक्त विषय तथा विशेष अंक सुधार परीक्षा श्रेणियों पर लागू होगा।
री-अपीयर और सुधार परीक्षा कार्यक्रम अलग से होगा जारी
डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि एचपीएसओएस के अंतर्गत री-अपीयर एवं सुधार परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम मार्च-2026 एचपीएसओएस परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अलग अधिसूचना के माध्यम से जारी किया जाएगा। विद्यार्थियों और अध्ययन केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन प्रक्रिया से पहले संशोधित नियमों और नवीनतम दिशा-निर्देशों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
बोर्ड ने अध्ययन केंद्रों को दिए निर्देश
बोर्ड अध्यक्ष ने प्रदेशभर में संचालित सभी एसओएस अध्ययन केंद्रों को संशोधित नियमों, नवीनतम निर्देशों और संशोधित प्रॉस्पेक्टस का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित समन्वयक और सहायक समन्वयक प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले नवीनतम प्रॉस्पेक्टस का अध्ययन करें, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि जारी नियमों और निर्देशों की अवहेलना को विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
