कांगड़ा में मांस से लेकर चाय-मोमो तक के दाम तय, निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूली नहीं कर सकेंगे विक्रेता
जिला प्रशासन कांगड़ा ने आम लोगों को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मांस और पके हुए भोजन की वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित कर दिए हैं। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिले में कोई भी विक्रेता निर्धारित दरों से अधिक कीमत नहीं वसूल सकेगा। दुकानदारों, ढाबा मालिकों और विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर दर सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कांगड़ा/धर्मशाला
बकरा-भेड़ मीट 600, चिकन 240 रुपये किलो
निर्धारित दरों के अनुसार बकरा/भेड़ा मीट 600 रुपये प्रति किलो, सूअर का मीट 300 रुपये, साफ किया हुआ चिकन/ब्रॉयलर 240 रुपये, बिना तली मछली 240 रुपये और तली हुई मछली 340 रुपये प्रति किलो बेची जाएगी। जिंदा चिकन की अधिकतम कीमत 180 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है।
तंदूरी रोटी 9 रुपये, फुल डाइट 100 रुपये
तंदूरी चपाती 9 रुपये और तवा चपाती 7 रुपये की होगी। अचार के साथ स्टफ्ड परांठा 30 रुपये और सादा परांठा 20 रुपये निर्धारित किया गया है। दो पूरी/भटूरा चना-दही के साथ 60 रुपये, जबकि चावल-चपाती, दाल/सब्जी व कढ़ी वाली फुल डाइट 100 रुपये में मिलेगी।
चावल की फुल प्लेट 60 रुपये, साधारण दाल 50 रुपये, फ्राइड दाल 70 रुपये और स्पेशल सब्जी 80 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित की गई है। पालक/मटर पनीर की कीमत 100/110 रुपये, पांच पीस वाली मीट प्लेट 145 रुपये और चिकन करी 95 रुपये प्रति प्लेट तय की गई है।
चाय और समोसा 15 रुपये, मोमो-चाऊमीन के भी दाम तय
चाय और समोसा 15-15 रुपये निर्धारित किए गए हैं। वेज चाऊमीन फुल प्लेट 70 और हाफ प्लेट 40 रुपये, जबकि नॉन-वेज चाऊमीन फुल प्लेट 80 और हाफ प्लेट 45 रुपये में मिलेगी।
वेज थुपका फुल प्लेट 70 और हाफ प्लेट 50 रुपये, जबकि नॉन-वेज थुपका फुल प्लेट 80 और हाफ प्लेट 55 रुपये निर्धारित किया गया है। वेज मोमो फुल प्लेट 80 और हाफ प्लेट 45 रुपये, जबकि नॉन-वेज मोमो फुल प्लेट 110 और हाफ प्लेट 60 रुपये तय किए गए हैं।
दूध 60 रुपये लीटर, स्थानीय पनीर 360 रुपये किलो
लोकल सप्लाई दूध की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर और उबले हुए लोकल दूध की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। सभी ब्रांड का पैक्ड दूध अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। दही की कीमत 90 रुपये और स्थानीय पनीर की कीमत 360 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है।
प्रतिष्ठानों पर लगानी होगी रेट लिस्ट
जिला दंडाधिकारी ने सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों और विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर दर सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करने और निर्धारित दरों के अनुसार ही कीमत वसूलने के निर्देश दिए हैं। जिले का कोई भी विक्रेता अधिसूचना में निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा राशि नहीं वसूल सकेगा।