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Kasol / कसोल रेव पार्टी मामले में हाईकोर्ट के निर्देश, एसपी और एसडीएम के तबादले के आदेश

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 1 Hour Ago • 1 Min Read

Kasol : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले के कसोल क्षेत्र में रेव पार्टियों के आयोजन से जुड़े मामले में प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कुल्लू के एसपी और एसडीएम के तबादले के आदेश जारी किए तथा संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब की है।

शिमला

मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी स्थित कसोल क्षेत्र में रेव पार्टियों के आयोजन से जुड़े मामले की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस से इस तरह के आयोजनों पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा। अदालत ने कहा कि संबंधित आयोजनों के मामले में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए।

अधिकारियों को दिए गए निर्देश

अदालत ने कुल्लू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से संबंधित स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही कुल्लू के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को हलफनामा दाखिल कर मीडिया रिपोर्टों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया था। अदालत ने यह भी कहा कि यदि क्षेत्र में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, तो उनके संचालन, अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए।

रेव पार्टी आयोजन को लेकर उठे प्रश्न

अदालती कार्यवाही के दौरान कसोल क्षेत्र में 7 से 11 जून के बीच आयोजित एक कार्यक्रम का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस आयोजन का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया था और प्रवेश शुल्क ₹10,000 से ₹16,000 के बीच रखा गया था। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि ऐसे आयोजनों की प्रकृति, अनुमति और स्थानीय कानून-व्यवस्था पर उनके प्रभाव की समीक्षा आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को निर्धारित की गई है।

पुलिस कार्रवाई और जांच

मामले से संबंधित गतिविधियों को लेकर पुलिस द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई थी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में ऐसे आयोजनों से जुड़े नियमों और कानूनी प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि यदि किसी आयोजन में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने प्रशासनिक जवाबदेही पर भी ध्यान केंद्रित किया।

रूसी नागरिक की मृत्यु का मामला भी चर्चा में

इसी अवधि के दौरान एक रूसी महिला डीजे का शव 13 जून को होटल के कमरे में मिला था। पुलिस ने उस मामले में भी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम तथा अन्य रिपोर्टों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में सभी तथ्य जांच के बाद ही सामने आएंगे।

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