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हिमाचल: विवाह और तलाक के कार्य निष्पादित नहीं कर पाएंगे नोटरी पब्लिक, विधि विभाग का आदेश

हिमाचलनाउ डेस्क | 3 दिसंबर 2024 at 1:37 pm

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विधि विभाग का आदेश
हिमाचल प्रदेश के विधि विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें सभी कार्यरत नोटरी पब्लिक को विवाह और तलाक से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने से रोक दिया गया है। यह कदम केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गए ज्ञापन के आधार पर उठाया गया है, जिसमें नोटरी पब्लिक से यह कहा गया है कि उन्हें विवाह और तलाक के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि नोटरी पब्लिक को विवाह अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, और उन्हें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए।

नोटरी पब्लिक का कार्यक्षेत्र
हिमाचल प्रदेश में लगभग चार हजार नोटरी पब्लिक कार्यरत हैं। इन नोटरी पब्लिक का मुख्य कार्य शपथ पत्रों और दस्तावेजों का सत्यापन करना है, न कि विवाह या तलाक से संबंधित दस्तावेजों को निष्पादित करना। विधि विभाग के कार्यालय ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह और तलाक के कार्यों को निष्पादित करना कानून के खिलाफ है।

उल्लंघन पर कार्रवाई

नोटरी अधिनियम और नियमों का उल्लंघन
अगर कोई नोटरी पब्लिक विवाह या तलाक से संबंधित दस्तावेजों को निष्पादित करता है, तो यह नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 का उल्लंघन होगा। ऐसे मामलों में उल्लंघन करने वाले नोटरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोटरी अधिनियम की धारा 8 और नोटरी नियम के नियम 11 (8) के अनुसार, विवाह या तलाक के हलफनामे का निष्पादन नोटरी का कार्य नहीं है।

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विशेषज्ञों की राय

नोटरी पब्लिक की भूमिका पर चर्चा
गोहर में कार्यरत नोटरी पब्लिक, अधिवक्ता यादवेंद्र ठाकुर ने बताया कि विधि विभाग के आदेशों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नोटरी पब्लिक का कार्य सिर्फ शपथपत्रों का सत्यापन करना है, न कि शादी का पंजीकरण करना या विवाह और तलाक से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

केंद्रीय विधि मंत्रालय के फैसले का संदर्भ
केंद्रीय विधि मंत्रालय ने ओडिशा और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नोटरी पब्लिक को विवाह अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं है। यह निर्णय उन मामलों पर आधारित है, जहां नोटरी विवाह और तलाक से संबंधित दस्तावेजों को निष्पादित कर रहे थे।


यह आदेश प्रदेश में विवाह और तलाक से संबंधित कार्यों के निष्पादन को लेकर नई दिशा तय करेगा।

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