मंडी नगर निगम ने पालतू कुत्ते का पंजीकरण न कराने पर 9300 रुपये का जुर्माना लगाया
Himachalnow / मंडी
मंडी नगर निगम ने पालतू कुत्तों के अनिवार्य पंजीकरण नियमों का पालन न करने पर एक व्यक्ति पर 9300 रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम ने जुर्माना जमा करने और पंजीकरण पूरा करने के लिए समयसीमा निर्धारित करते हुए नियमों के पालन पर जोर दिया है।
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पंजीकरण न कराने पर कार्रवाई
नगर निगम मंडी ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करते हुए पैलेस कॉलोनी वार्ड के एक व्यक्ति पर 9300 रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम के अनुसार संबंधित व्यक्ति को कई बार अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराने के लिए सूचित किया गया था, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई।
सूचना और अनुपालन की स्थिति
नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा संबंधित व्यक्ति को पंजीकरण के लिए बार-बार जानकारी दी गई थी, लेकिन पंजीकरण नहीं कराया गया। इसके चलते निगम ने नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए जुर्माना लगाने का निर्णय लिया, ताकि पालतू पशुओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से लागू किया जा सके।
जुर्माना और अतिरिक्त प्रावधान
नगर निगम आयुक्त रोहित राठौर ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को जुर्माना जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि इस अवधि के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया जाता और पंजीकरण पूरा नहीं किया जाता, तो 100 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके।
निगम की अपील और निर्देश
नगर निगम ने सभी पालतू कुत्ता मालिकों से अपील की है कि वे अपने पालतू पशुओं का पंजीकरण समय पर कराएं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और भविष्य में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचने में सहायता मिलेगी।