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Modi Surname Case: राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट ने दी राहत, दंडात्मक कार्यवाही पर रोक

Ankita • 4 Jul 2023 • 1 Min Read

मोदी सरनेम मानहानि केस में झारखंड हाईकोर्ट ने आज 04 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी।

बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में जनसभा के दौरान अपने एक बयान में कहा था कि ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है?’ राहुल गांधी के बयान के बाद उनके खिलाफ देश में अलग-अलग जगह मानहानि के मुकदमे दर्ज हुए थे। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका दायर करने वाले प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।