मोदी सरनेम मानहानि केस में झारखंड हाईकोर्ट ने आज 04 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी।
बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में जनसभा के दौरान अपने एक बयान में कहा था कि ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है?’ राहुल गांधी के बयान के बाद उनके खिलाफ देश में अलग-अलग जगह मानहानि के मुकदमे दर्ज हुए थे। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका दायर करने वाले प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
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