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Municipal Election / कांगड़ा में चुनावों के मद्देनजर लाइसेंसी हथियार जमा करने के आदेश जारी

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 30 Apr 2026 • 1 Min Read

Himachalnow / कांगड़ा

Municipal Election : कांगड़ा में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने के आदेश दिए हैं। यह कदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

कांगड़ा/धर्मशाला

धारा 163 के तहत जारी किए गए आदेश

जिला दण्डाधिकारी हेमराज बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार जिला कांगड़ा की सीमा में कोई भी व्यक्ति, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर, किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र या घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के निर्देश

प्रशासन ने जिले के सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाना या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी हथियार समय पर जमा कर दिए जाएं। यह आदेश सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लागू किया गया है।

चुनाव परिणाम तक रहेगा प्रभावी

जारी आदेश पंचायती राज चुनावों के परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाना है। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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