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Dry Day / नगर परिषद चुनाव से पहले नाहन में ड्राई डे घोषित

Shailesh Saini • 4 Hours Ago • 1 Min Read

Dry Day : नगर परिषद नाहन चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने 15 मई शाम 3 बजे से मतगणना पूरी होने तक ड्राई डे घोषित कर दिया है। चुनाव क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

नाहन

नगर परिषद नाहन चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी करते हुए चुनाव क्षेत्र में ड्राई डे घोषित कर दिया है। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम (सी) नाहन राजीव कुमार संख्यान द्वारा जारी आदेश के अनुसार 15 मई 2026 को शाम 3 बजे से लेकर 17 मई को मतदान और मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक नाहन नगर परिषद क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा नगर निकाय चुनाव के तहत 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान निर्धारित किया गया है। वहीं मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद पंचायत रिसोर्स सेंटर नाहन में मतगणना भी की जाएगी।

प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 304(आर) के तहत यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि चुनाव क्षेत्र के भीतर किसी भी शराब ठेके, होटल, कैटरिंग हाउस, ढाबा, बार या निजी-सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की मादक या नशीली वस्तु की बिक्री, वितरण अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश में चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने आबकारी एवं कराधान विभाग, पुलिस विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए सभी शराब विक्रेताओं को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने को कहा है।गौरतलब है कि नगर परिषद चुनाव को लेकर नाहन में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है और मतदान से पहले प्रशासन किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहा है।

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