राष्ट्रीय लोक अदालत में कांगड़ा जिले के 5,429 मामलों का आपसी समझौते से हुआ निपटारा
Himachalnow / कांगड़ा
कांगड़ा जिले के विभिन्न न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 5,429 मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा किया गया। इन मामलों में 5 करोड़ 7 लाख 58 हजार 589 रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया।
धर्मशाला
जिले के सभी न्यायालयों में आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला कांगड़ा के विभिन्न न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की अध्यक्षता तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा इस लोक अदालत का आयोजन किया गया।
विभिन्न प्रकार के मामलों की हुई सुनवाई
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन, एनआई एक्ट, धन वसूली, श्रम विवाद, बिजली एवं जल बिल, धारा 125 भरण-पोषण, आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, राजस्व तथा अन्य सिविल मामलों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया। लोक अदालत के माध्यम से मामलों के समाधान के लिए संबंधित पक्षों की सहमति के आधार पर प्रक्रिया पूरी की गई।
10 हजार से अधिक मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया
आयोजकों के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 10,232 मामलों को विभिन्न बैंचों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इनमें से 5,429 मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा किया गया। लोक अदालत के दौरान मामलों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित न्यायालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं।
5 करोड़ से अधिक राशि का हुआ अवार्ड पारित
लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में कुल 5,07,58,589 रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति के माध्यम से मामलों के समाधान का विकल्प उपलब्ध करवाना है।