राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितम्बर को, सोलन सहित जिला के सभी न्यायालय परिसरों में होंगे विभिन्न मामलों का निपटारा
जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर सहित कण्डाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसरों में 12 सितम्बर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों को लोक अदालत में रखने के लिए 12 सितम्बर से पहले संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
सोलन
विभिन्न श्रेणियों के मामलों की होगी सुनवाई
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस, वाहन चालान, धन वसूली सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा सड़क दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन, भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों पर भी सुनवाई होगी।
न्यायालय में लंबित नहीं होने वाले मामलों का भी होगा समाधान
उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जा सकता है जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं। लोक अदालत के माध्यम से समय और धन दोनों की बचत होती है। इसमें किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लगता तथा पुराने मामलों में जमा न्यायालय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है। साथ ही समझौते के आधार पर निपटारा होने से किसी पक्ष को सजा भी नहीं होती।
12 सितम्बर से पहले करें आवेदन
प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि जो भी व्यक्ति अपने मामले का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है, वह 12 सितम्बर 2026 से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन या जिला के किसी भी न्यायालय में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन है, वहां भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। वाहन चालान से संबंधित मामलों में वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 तथा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।