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राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को, परक्राम्य लिखत अधिनियम मामलों के लिए विशेष लोक अदालतें जुलाई और नवंबर में

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 21 Jun 2026 • 1 Min Read

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण के उद्देश्य से चंबा जिले में वर्ष 2026 के दौरान दो विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष लोक अदालतें आयोजित होंगी, जबकि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को निर्धारित किया गया है।

चंबा

विशेष लोक अदालतों की तिथियां घोषित

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एकांश कपिल ने बताया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन 18 जुलाई तथा 21 नवंबर 2026 को किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को

उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों के पात्र मामलों के आपसी सहमति और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार निपटारे की प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

लंबित मामलों के निपटारे पर रहेगा फोकस

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अनुसार विशेष लोक अदालतों का उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण को बढ़ावा देना है। संबंधित पक्ष निर्धारित तिथियों पर अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत की प्रक्रिया का लाभ ले सकते हैं।

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