NDA & NA/CDS: मंडी में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू, रैली और हथियारों पर रोक
NDA & NA/CDS: मंडी उपमंडल में 13 सितंबर 2026 को होने वाली एनडीए एंड एनए (II) और सीडीएस (II) परीक्षा के लिए प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रैली, जुलूस, नारेबाजी, हड़ताल, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। यह आदेश परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
मंडी/मंडी
उपमंडलाधिकारी सदर मंडी चंद्र प्रकाश ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली की ओर से एनडीए एंड एनए (II) परीक्षा-2026 और सीडीएस (II) परीक्षा-2026 का आयोजन मंडी उपमंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। जुलूस, रैली, नारेबाजी और हड़ताल के साथ ही लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
निर्माण कार्य और घातक उपकरण भी प्रतिबंधित
प्रशासन के आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास निर्माण कार्य तथा टेंट या स्टेज लगाने और हटाने से संबंधित गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। इस अवधि में हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार या किसी अन्य घातक उपकरण को लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश केवल 13 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी को परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपमंडलाधिकारी ने आम जनता से परीक्षाओं के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से निर्धारित समय के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू सभी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े और परीक्षा व्यवस्था सुचारू बनी रहे।