NDPS: बिलासपुर में तीन मामलों में 17.77 ग्राम चिट्टा बरामद, केस दर्ज
NDPS: बिलासपुर पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान के तहत नाकाबंदी, यातायात जांच और गश्त के दौरान तीन अलग-अलग मामलों में कुल 17.77 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की है। ये मामले एसडीटी बिलासपुर, थाना भराड़ी और थाना घुमारवीं की कार्रवाई से जुड़े हैं। पुलिस ने तीनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।
बिलासपुर
पहले मामले में 21 सितंबर 2026 को एसडीटी बिलासपुर ने गरा फोरलेन के पास नाकाबंदी के दौरान एक वोल्वो बस की जांच की। पुलिस के अनुसार, बस में सवार 32 वर्षीय चन्द्रवीर पुत्र चरणदास, निवासी वार्ड नंबर पांच बैंची, डाकघर रायसन, तहसील एवं जिला कुल्लू के कब्जे से 12.58 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में थाना स्वारघाट में अभियोग संख्या 73/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 में मामला दर्ज किया गया है।
दूसरे मामले में 22 सितंबर 2026 को थाना भराड़ी पुलिस ने नाकाबंदी और यातायात जांच के दौरान एक बस की चेकिंग की। इस दौरान बस में सवार 31 वर्षीय अभिषेक शर्मा पुत्र मनोहर लाल, निवासी गांव एवं डाकघर बैहना, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी के कब्जे से 2.59 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई। थाना भराड़ी में अभियोग संख्या 117/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 में केस दर्ज किया गया है।
तीसरा मामला 19 सितंबर 2026 का है। थाना घुमारवीं पुलिस ने गश्त के दौरान ट्रेजरी ऑफिस घुमारवीं के पास 47 वर्षीय ओम दत्त पुत्र रोशन लाल, निवासी गांव एवं डाकघर घुमारवीं, वार्ड नंबर तीन, जिला बिलासपुर के कब्जे से 2.6 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की। इस मामले में थाना घुमारवीं में अभियोग संख्या 191/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, तीनों मामलों में आगामी जांच जारी है।