NDPS / चंबा में चरस तस्करी मामले में दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना
NDPS : चंबा की सत्र अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2020 में थाना किहार में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
चंबा
वर्ष 2020 में दर्ज हुआ था मामला
पुलिस मुख्यालय शिमला के प्रवक्ता के अनुसार यह मामला 18 अक्टूबर 2020 को थाना किहार में दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी बलवंत सिंह के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से चरस बरामद होने के बाद पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अदालत में चालान प्रस्तुत किया।
अदालत ने सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस ने दी मामले की जानकारी
हिमाचल प्रदेश पुलिस के अनुसार मामले में जांच, साक्ष्यों के संग्रह और न्यायालय में प्रस्तुत अभियोजन के आधार पर अदालत ने निर्णय सुनाया। पुलिस ने बताया कि न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया।
नशा तस्करी से संबंधित मामलों में कार्रवाई जारी
प्रदेश पुलिस ने कहा कि नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी या इससे संबंधित किसी गतिविधि की जानकारी मिले तो इसकी सूचना आपातकालीन सेवा नंबर 112 पर दें। पुलिस के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त सूचना के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।