NDPS / चरस बरामदगी मामले में पंजाब के आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना
NDPS : हमीरपुर की विशेष अदालत ने चरस बरामदगी के मामले में पंजाब के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर यह फैसला सुनाया, जबकि जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान रखा गया है।
हमीरपुर
विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
हमीरपुर में माननीय सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश पंकज शर्मा की अदालत ने चरस बरामदगी के एक मामले में पंजाब निवासी अश्वनी कुमार को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी पाया। आदेश के अनुसार यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मार्च 2025 में दर्ज हुआ था मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला 23 मार्च 2025 का है। पुलिस गश्त के दौरान मुंडखर रोड पर मौजूद थी। दोपहर लगभग 12:30 बजे आरोपी सुलगवान की ओर से एक बैग लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस दल को देखकर आरोपी ने कथित रूप से बैग फेंक दिया और मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
824 ग्राम चरस बरामद होने का दावा
पुलिस द्वारा बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 824 ग्राम चरस बरामद होने का दावा किया गया। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया और मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।
16 गवाहों की गवाही के बाद आया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों के समर्थन में 16 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन की ओर से जिला अटॉर्नी संदीप अग्निहोत्री ने न्यायालय में पक्ष रखा। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।